सत्यापन दल द्वारा हितग्राही एवं आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर सत्यापन पत्रक भरा जावेगा एवं सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी।
2.
“सत्यापन-दल” द्वारा हितग्राही और आसपड़ोस के लोगों से पूछताछ कर सत्यापन पत्रक भरा जाएगा और इसके पश्चात ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
3.
प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक राशनकार्ड धारक का सत्यापन पत्रक भरा जावेगा तथा जो राशनकार्ड धारक सत्यापन पत्रक में जानकारी अंकित नहीं करवाये जाने पर उसका राशनकार्ड स्वतः निरस्त हो जावेगा।
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प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक राशनकार्ड धारक का सत्यापन पत्रक भरा जावेगा तथा जो राशनकार्ड धारक सत्यापन पत्रक में जानकारी अंकित नहीं करवाये जाने पर उसका राशनकार्ड स्वतः निरस्त हो जावेगा।
5.
प्रगणक एवं पर्यवेक्षक किसी कारणवश किसी नागरिक के घर सत्यापन पत्रक की जानकारी एकत्रित करने नहीं पंहूच पाता है तो नागरिक अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से सत्यापन पत्रक प्राप्त कर जानकारी दे सकते है।
6.
प्रगणक एवं पर्यवेक्षक किसी कारणवश किसी नागरिक के घर सत्यापन पत्रक की जानकारी एकत्रित करने नहीं पंहूच पाता है तो नागरिक अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से सत्यापन पत्रक प्राप्त कर जानकारी दे सकते है।